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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत, बच्चों को पढ़ाई और पोषण के लिए मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल अपना स्कूल कार्ड दिखाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस पोस्ट में, हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इसका उद्देश्य, लाभ, और नवीनतम अपडेट्स प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक महत्वपूर्ण और विशेष पहल है, जिसे उन बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत, अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और भरण-पोषण का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मृत माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और स्कूल में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म कैसे भरें
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सीधी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: यदि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो आवेदन के लिए अपने नजदीकी पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, या जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करें।
- शहरी क्षेत्रों में: शहरी इलाकों में रहने वाले लोग तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरते समय:
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, और माता-पिता के मृत्यु का प्रमाण पत्र दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और बच्चे की शिक्षा से संबंधित कागजात संलग्न करें।
फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद, इसे संबंधित कार्यालय में जमा करें।
mukhyamantri bal seva yojana up पात्रता व नियम –
- यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता का निधन COVID-19 या अन्य बीमारियों के कारण हो गया है। योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलता है।
- इसके तहत, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 रुपये सरकार द्वारा डाले जाते हैं, हालांकि भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है।
- यदि लाभार्थी बच्चा 10 वर्ष से कम उम्र का है और उसके पास कोई अभिभावक नहीं है, तो उसे सरकारी बाल गृह में आवास और देखभाल प्रदान की जाएगी।
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